उरई, फरवरी 19 -- उरई। प्रदेश सरकार ने 30 जनवरी से व्यावसायिक वाहनों पर वन-टाइम टैक्स की नई व्यवस्था लागू की है। इसको लेकर वाहन स्वामियों के लिए 20 व 21 फरवरी को 11 से चार बजे तक विभाग में मेले का आयोजन कर इस बारे में जानकारी दी जाएगी एवं मेले में टैक्स जमा करने की भी सुविधा रहेगी। शासन ने उप्र मोटरयान कराधान अधिनियम में संशोधन कर परिवहन कर प्रणाली में व्यापक सुधार किए हैं। इसके तहत भाड़े या पारिश्रमिक पर चलने वाले दो पहिया वाहन (बाइक), मोटर कैब, मैक्सी कैब, माल वाहन और सार्वजनिक वाहन सहित सभी व्यावसायिक वाहनों पर अब वन-टाइम टैक्स की व्यवस्था वाहन पोर्टल पर तकनीकी रुप से लाइव हो चुकी है। एआरटीओ सुरेश कुमार ने बताया कि तिपहिया मोटर कैब पर वाहन मूल्य का 7 प्रतिशत, 10 लाख रुपये तक की मोटर कैब व मैक्सी कैब पर 10.50 प्रतिशत और 10 लाख रुपये से अध...