नई दिल्ली, फरवरी 17 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (17 फरवरी) को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की उस अर्जी पर सुनवाई 22 अप्रैल तक के लिए टाल दी, जिसमें देवघर कोषागार से जुड़े चारा घोटाले के एक मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को झारखंड हाई कोर्ट से मिली जमानत को चुनौती दी गई थी। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने यह कहते हुए मामले को टाल दिया कि दलीलें पूरी नहीं हुई हैं और मामले से जुड़े कुछ आरोपियों की मौत हो चुकी है। सुनवाई के दौरान, सीबीआई की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने दलील दी कि हाई कोर्ट ने एक गैर-कानूनी आदेश पारित किया है और कानून का उल्लंघन करते हुए दोषियों की सजा निलंबित की गई है। राजू ने कहा, "यह कानून का सवाल है। इसे लागू किया जाना चाहिए। यह इस बात क...
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