नई दिल्ली, फरवरी 23 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को लखनऊ जिला निर्वाचन अधिकारी को जिले के अकबर नगर इलाके के उन 91 लोगों की शिकायतों की जांच करने और सुधार के लिए समुचित कदम उठाने का आदेश दिया है, जिनके नाम एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से हटा दिए गए। शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में कहा गया कि सितंबर 2023 में अवैध निर्माण हटाने के दौरान घरों को गिराए जाने के बाद स्थाई पता नहीं होने के चलते एसआईआर में लोगों के नाम को मतदाता सूची से हटा दिया गया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने सना परवीन सहित 91 लोगों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। पीठ ने जिला निर्वाचन अधिकारी लखनऊ को याचिकाकर्ताओं की शिकायतों की जांच करने और सुधार के लिए समुचित उपाय करने को निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि यदि जिला निर्वा...