पटना, जुलाई 10 -- बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चल रहे निर्वाचन आयोग के वोटर लिस्ट रिवीजन यानी मतदाता गहन पुनरीक्षण अभियान पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अहम फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने इस अभियान पर रोक लगाने से इनकार करते हुए चुनाव आयोग से आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी जैसे दस्तावेजों को भी मान्य करार देने की सलाह दी है। अब सभी की निगाहें आयोग पर टिक गई हैं। क्या अदालत के कहे अनुसार आयोग वोटर लिस्ट रिवीजन में अपने मान्य 11 तरह के दस्तावेजों में आधार और राशन कार्ड जैसे डॉक्युमेंट को शामिल करेगा या नहीं? वकील अश्विनी उपाध्याय ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। इसमें आधार, वोटर कार्ड, राशन कार्ड को भी शामिल करने की गुहार लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर चुनाव आयोग चाहे तो इन तीनों दस...
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