बगहा, नवम्बर 10 -- रामनगर। जिन मतदाताओं के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है और उनका नाम मतदाता सूची में शामिल है, वैसे मतदाता भी विधान सभा चुनाव में मतदान कर सकेंगे। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक दस्तावेजो को मान्यता दी गई है। इनमें से किसी एक का उपयोग कर वोटर मतदान कर सकते हैं। चुनाव आयोग की ओर से वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची जारी कर दी गई है। जिला प्रशासन ने इसकी सूचना निर्वाची पदाधिकारी व चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारियों और कर्मियों को दे दी है। चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित पहचान पत्रों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक व डाकघर की स्कीम के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पें...
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