धनबाद, फरवरी 22 -- नगर निकाय चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए एसडीओ लोकेश बारंगे ने प्रत्याशियों को आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः पालन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि मतदाताओं को बूथ तक लाने तथा ले जाने के लिए प्रत्याशियों द्वारा वाहनों का उपयोग करना वर्जित किया गया है। ऐसा करना आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि मतदान के दिन तथा मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभा करना वर्जित किया गया है। साथ ही किसी चुनाव सभा में गड़बड़ी करना या विघ्न डालना आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन माना जाएगा। प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को रिश्वत या किसी प्रकार का पारितोषिक या प्रलोभन देना आदर्श आचार संहिता उल्लघंन की श्रेणी में आएगा।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.