नई दिल्ली, जनवरी 28 -- सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को एक खास निर्देश दिया है। इसके तहत कुछ धाराओं में वॉट्सऐप पर प्री-अरेस्ट वारंट भेजने से मना कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 41ए और सेक्शन 35 के तहत संज्ञेय अपराध के किसी आरोपी को वॉट्सऐप या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्री-अरेस्ट नोटिस न भेजी जाए। बीएनएनएस की दोनों धाराओं में प्रावधान है कि मामले में जांच अधिकारी पहले आरोपी के खिलाफ हाजिर होने का नोटिस जारी करेगा। अगर वह पुलिस अधिकारी के सामने हाजिर होकर जांच में सहयोग करता है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाया था कि पुलिस बिना सेक्शन 41ए में नोटिस जारी किए लोगों को गिरफ्तार करके अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। अदालत मित्र सीनियर एडवोक...