गाजीपुर, अगस्त 10 -- गाजीपुर। श्रम प्रवर्तन अधिकारी मनोज कुमार राजपूत ने सभी ट्रांसपोर्टरों एवं अन्य व्यापारियों से अपील किया कि वह अभियान अवधि में अपना पंजीयन संबंधित अधिनियम के अन्तर्गत अवश्य करा लें। अभियान अवधि के बाद नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही अपनायी जायेगी। उक्त पंजीयन निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से स्वयं अथवा सीएससी के माध्यम से कराया जा सकता है। इस संबंध में किसी भी समस्या के लिए श्रम कार्यालय, गाजीपुर में सम्पर्क कर सकते हैं। इसके लिए 15 अगस्त तक की तिथि निर्धारित कर दी गयी है।

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