गढ़वा, अप्रैल 19 -- गढ़वा, संवाददाता। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने वेल्फेयर बिल्डिंग एंड एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड विशाखापत्तनम के मैनेजिंग डायरेक्टर विजय प्रसाद माला को परिवादिनी को 45 दिनों के अंदर 1.50 लाख रुपये भुगतान का आदेश दिया है। परिवादिनी भवनाथपुर थानांतर्गत लोहगाड़ा गांव निवासी संजय शर्मा की पत्नी फुलवंती देवी ने आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। यह फैसला आयोग के अध्यक्ष ओम प्रकाश पांडेय और सदस्य एकबाला कुमारी ने संयुक्त रूप से सुनाया है। साथ ही आयोग ने चेतावनी दी है कि समयसीमा के अंदर भुगतान नहीं करने पर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ देय होगा। परिवादिनी फुलवंती ने आयोग में शिकायत दर्ज करायी थी कि उन्होंने 8 अगस्त 2017 को पांच साल के लिए 50 हजार रुपये जमा की थी। उसकी परिपक्वता अवधि 7 अगस्त 2022 थी। कंपनी को एक लाख रुपये का भुग...
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