वाराणसी, दिसम्बर 4 -- वाराणसी, संवाददाता। बीएचयू में स्थापित आरएसएस भवन के पुन: संचालन और वहां कोई अवरोध उत्पन्न न किए जाने को लेकर दाखिल वाद में गुरुवार को सिविल जज (जूनियर डिविजन) शामली मित्तल की अदालत में सुनवाई हुई। वादी प्रमील पांडेय का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गिरीश चंद्र उपाध्याय एवं मुकेश कुमार मिश्रा ने रखा। कहा कि अंतिम अवसर के बावजूद प्रतिवादी संख्या दो कुलपति की ओर से शपथ पत्र नहीं दाखिल किया जा रहा। अधिवक्ता ने एकपक्षीय आदेश की गुहार लगाई। कोर्ट ने प्रतिवादी संख्या दो के खिलाफ एक पक्षीय आदेश के लिए 14 दिसंबर की तिथि नियत की है। बता दें कि सुंदरपुर के कोशलेश नगर निवासी प्रमील पांडेय ने बीएचयू में स्थापित आरएसएस भवन को लेकर वाद दायर किया है। कहा गया है कि बीएचयू में 1931 में संघ की शाखा शुरू हुई थी। महामना मालवीय की पहल पर 1937-38 ...