सुल्तानपुर, जुलाई 28 -- सुलतानपुर। बम, तमंचा और कारतूस बरामद होने के मामले में दोषी पाए गए आरोपी सोनू सिंह को न्यायाधीश संतोष कुमार ने पांच साल की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। अमेठी के सरवनपुर निवासी सोनू सिंह पर छह जनवरी 1999 को पुलिस जानलेवा हमले के मामले में दबिश देने गई थी। प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार यादव ने मुकदमा दर्ज कराया कि उस दौरान आरोपी सोनू सिंह और गिरधारी ने देसी बम से हमला किया जो उनके हाथ में लगा। सोनू के कब्जे से देसी बम, तमंचा और कारतूस बरामद हुआ था। सरकारी वकील वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि मुकदमे के दौरान आरोपी गिरधारी लाल की मौत हो गई थी। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सोनू सिंह को दोषी मानते सजा सुनाकर जेल भेज दिया। उस पर 15 हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है।

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