चाईबासा, मार्च 11 -- चाईबासा। पीएलएफआई के सदस्य निरल टोपनो को प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश चक्रधरपुर के न्यायालय ने दो घाराओ में दस,दस साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दोनों सजा एक साथ ही चलेगै। अदालत ने उक्त मामले में 30 हजार रूपए जुर्माना भी लगाया है। इसके खिलाफ 31 जुलाई 2014 को बनगांव थाना प्रभारी द्वारा मामला दर्ज किया गया था। दर्ज मामले में बताया गया था कि 31 जुलाई को दिन के लगभग 11 बजे बंदगांव थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि कुछ पीएलएफआई के सदस्य किसी घटना का अंजाम देने के लिए गान्डेकदा गांव में जमा हुए हैं । सूचना के आधार पर पुलिस गान्डेकदा गांव गई और छापामारी अभियान चलाया। इसी दौरान एक व्यक्ति को घर से निकाल कर भागते देखा गया। उसे दौड़कर पुलिस के द्वारा पकड़ लिया गया। उक्त से पूछने पर अपना नाम निरल टोपनो बताया। उसके घर की तला...
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