रांची, दिसम्बर 23 -- रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने विशेष शिक्षा सहायक आचार्य संवर्ग की नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस मामले में अंतरिम राहत प्रदान नहीं की तथा नौ जनवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया। याचिका में दावा किया गया है कि नियमावली में आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के अंकों में छूट नहीं दी गई, जिससे आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के साथ भेदभाव हो रहा है। याचिकाकर्ता ने इस आधार पर इस नियमावली के तहत प्रकाशित विज्ञापन को भी रद्द करने की मांग की है। सुनवाई के दौरान जेएसएससी के वकील संजय पिपरवाल और प्रिंस कुमार ने अदालत को बताया कि नियुक्ति नियमावली बनाने का पूर्ण अधि...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.