नई दिल्ली, जनवरी 28 -- नई दिल्ली, का.सं। दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने गोदरेज एवं बॉयस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड को सेवा में कमी का दोषी ठहराने वाले जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश को रद्द कर दिया है। आयोग ने पाया कि एयर कंडीशनर में निर्माण दोष के आरोपों को किसी विशेषज्ञ साक्ष्य द्वारा सिद्ध नहीं किया गया। आयोग अध्यक्ष न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल और सदस्य बिमला कुमारी की पीठ ने कहा कि केवल उपयोग के दौरान खराबी आ जाने से निर्माण दोष नहीं माना जा सकता। उपभोक्ता ने एसी 2019 में खरीदा था, जबकि पहली शिकायत मार्च 2022 में दर्ज कराई गई। इस बीच कंपनी के तकनीशियन कई बार मौके पर पहुंचे, मरम्मत की और जरूरत पड़ने पर एसी के भाग बदले गए। आयोग ने स्पष्ट किया कि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में समय के साथ तकनीकी खराबी आ सकती है और निर्माता की जिम...
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