पीलीभीत, नवम्बर 11 -- पीलीभीत। प्रिंस गौड़ को सीजेएम कोर्ट से जमानत दे दी गई। विवेचक ने मामले में धाराएं हटाई तो सीजेएम कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। पुलिस ने उन्हें जेल भेजा था। एडीएम की ओर से विहिप के संगठन मंत्री के खिलाफ दर्ज कराई गई थी रिपोर्ट। मुकदमा दर्ज होने के बाद विहिप और आरएसएस पदाधिकारियों ने जताया था विरोध।
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