नई दिल्ली, फरवरी 5 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि वह अभिनेता और कारोबारी विवेक ओबेरॉय के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा को लेकर अंतरिम आदेश पारित करेगा। न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने ओबेरॉय की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने सुनवाई की शुरुआत में ही कहा कि इस मामले में आदेश पारित किया जाएगा। इस पर अभिनेता की ओर से पेश वकील सना रईस खान ने पूछा कि क्या उन्हें कोई दलील रखनी होगी। इसके जवाब में पीठ ने कहा कि दलील की आवश्यकता नहीं है। याचिका में विवेक ओबेरॉय के व्यक्तित्व व प्रचार अधिकारों के उल्लंघन पर रोक लगाने की मांग की गई है। बताया गया कि अज्ञात लोगों द्वारा बिना अनुमति उनके नाम, आवाज, तस्वीरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर फर्जी खाते बनाए जा रहे हैं, बिना ...