लखनऊ, मई 29 -- असाधारण मुश्किलों का सामना कर रहे पति या पत्नी के मामलों में अनुमति दो जजों की बेंच ने कहा, यदि दंपति असाधारण उत्पीड़न से गुजर रहे हों तो एक वर्ष भीतर भी मांग सकते हैं तलाक लखनऊ, विधि संवाददाता। अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने स्पष्ट किया है कि असाधारण मुश्किलों अथवा असाधारण उत्पीड़न का सामना कर रहे पति अथवा पत्नी विवाह के एक साल के भीतर भी तलाक का मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। दरअसल, हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत दम्पति विवाह के एक वर्ष के पश्चात ही तलाक की मांग कर सकता है। इसी आधार पर परिवार न्यायालय ने एक दम्पति के आपसी समझौते के आधार पर दाखिल की गई तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। यह निर्णय न्यायमूर्ति विवेक चौधरी व न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की खंडपीठ ने अम्बेडकर नगर निवास...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.