लखीमपुरखीरी, जनवरी 29 -- विवाहिता को प्रताड़ित कर आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी पति और उसके दो भाइयों को दोषी करार दिया है। एडीजे भूलेराम ने तीनों को सात सात वर्ष के कठोर कारावास समेत दस दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुये जेल भेज दिया। कोर्ट ने जुर्माना राशि जमा होने पर उसकी 75 फीसदी धनराशि वादी मुकदमा को देने का भी आदेश दिया है। एडीजीसी संदीप मिश्र ने बताया कि मैगलगंज थाना क्षेत्र के कपासी गांव के रहने वाले कामताप्रसाद ने अपनी पुत्री सुनीता का विवाह मैलानी थाना क्षेत्र के कोठीपुर गांव के रहने वाले मनोज के साथ किया था। विवाह के पच्चीस वर्ष बाद भी सुनीता के कोई संतान नहीं हुयी थी। इसलिये मनोज और उसके भाई राजेश व कुलदीप सुनीता को मारते पीटते और प्रताड़ित करते रहते थे। प्रताड़ना से तंग आकर सुनीता ने 27 अ...