लखीमपुरखीरी, मई 17 -- लखीमपुर। दहेज की खातिर विवाहिता की जलाकर हत्या करने के एक मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पति और जेठ समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। एडीजे शैलोज चन्द्रा ने तीनों को दस-दस वर्ष के कठोर कारावास समेत 45-45 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। अभियोजन की पैरवी कर रहे एडीजीसी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि मोहल्ला गोटैय्याबाग के रहने वाले प्रताप शंकर अवस्थी ने अपनी पुत्री माधुरी का विवाह धौरहरा थाना क्षेत्र के गांव संकल्पा मल्लबेहड़ के रहने वाले राजेश कुमार मिश्र के साथ किया था। आरोप है कि ससुराली दहेज में बाइक की मांग को लेकर माधुरी को प्रताड़ित करते थे। 8 दिसम्बर 1998 को ससुरालियों ने उसे मिट्टी का तेल डालकर जला दिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी। माधुरी के पिता प्रतापशंकर ने पति राजेश, ससुर लालबा...
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