लखीमपुरखीरी, सितम्बर 12 -- दहेज की खातिर विवाहिता को प्रताड़ित करने और जलाकर हत्या कर देने के एक मामले में कोर्ट ने आरोपी पति और सास, ससुर को दोषी करार दिया है। एडीजे देवेन्द्र नाथ सिंह ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास समेत 12-12 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। एडीजीसी कीर्ति शुक्ला ने बताया कि गोला गोकर्णनाथ के रहने वाले भरत दीक्षित ने अपनी पुत्री राधा का विवाह लखीमपुर के रहने वाले अवनीश के साथ किया था। राधा की ससुराल वाले उसे दहेज की खातिर प्रताड़ित करते रहते थे। एक मार्च 2016 को राधा के पति अवनीश कुमार, ससुर, संतोष, सास देवश्री ने राधा को मारा पीटा और तेल डाल कर जला दिया। इलाज के दौरान लखनऊ में राधा की मौत हो गयी। राधा के पिता ने इसकी रिपोर्ट दर्ज करायी। पुलिस ने विवेचना के बाद पति अवनीश, ससुर संतोष और सास देवश्री क...
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