नोएडा, जुलाई 18 -- ग्रेटर नोएडा, संवाददाता। जिला न्यायालय ने दहेज के लिए महिला की हत्या करने के मामले में पति, ससुर और सास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषियों पर 23-23 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। एडीजीसी क्राइम भाग सिंह भाटी ने बताया कि जेवर क्षेत्र के मानक चौक मोहल्ले में विवाहिता सीमा को 15 अगस्त 2018 की रात दहेज की मांग पूरी न होने पर जला दिया गया था। शादी के 10 साल बाद यह घटना हुई थी। घटना की रात पड़ोसियों ने सीमा के भाई अबरार खां को सूचना दी थी कि उनकी बहन को आग लगा दी गई है। सीमा को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। जहां उसकी मौत हो गई थी। सीमा ने मृत्यु पूर्व बयान दिया था कि पति गुल मोहम्मद उर्फ गुल्लू, ससुर नसीम खां और सास साबरा बेगम ने उसे...
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