कौशाम्बी, अगस्त 13 -- दहेज के लिए विवाहिता की जिंदा जलाकर हत्या किए जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को अदालत ने दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, चरवा थाना क्षेत्र के पिपरी निवासी छत्रपाल ने अपनी बेटी उर्मिला की शादी वर्ष 1995 में तुरंतीपुर के रहने वाले ओम प्रकाश से की थी। शादी के बाद ही दहेज में 50 हजार रुपये की मांग को लेकर पति विवाहिता को प्रताड़ित करने लगा था। पांच जुलाई 2014 को उसने पिटाई करने के बाद जिंदा जलाकर विवाहिता की हत्या कर दी थी। मामले में मृतका के पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमे की विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। मामला एएसजे तृतीय शिरीन जैदी की अदालत में चला। मंगलवार को सुनवाई के दौरान गवाहों का बयान...
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