हापुड़, दिसम्बर 15 -- जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार सिंह प्रथम ने दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता के साथ मारपीट करने से हुई मौत के मामले में निर्णय सुनाया है। न्यायालय ने गैर इरादन हत्या के आरोप में पति को दस वर्ष के कारावास और सास और ससुर को सात वर्ष सात सात वर्ष की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्तों को 31500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गौरव नागर ने बताया कि थाना हापुड़ देहात के मोहल्ला भीमनगर निवासी राजू ने पिलखुवा कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें बताया गया था कि उसने अपनी पुत्री सोनिया की शादी 16 जुलाई 2019 को ग्राम गालन्द थाना पिलखुवा निवासी सचिन के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न की थी। पीड़ित ने अपनी पुत्री की शादी में दान दहेज के करीब 6 लाख रूपये खर्च किए थे, लेकिन शा...