नोएडा, नवम्बर 11 -- ग्रेटर नोएडा। जिला उपभोक्ता आयोग ने मीडिया विलेज को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड को आदेश दिया है कि वह सभी अधूरे कार्य पूरे कराकर 60 दिन के भीतर आवंटी को विला का कब्जा दे। आयोग ने साफ किया कि आवंटन के समय तय की गई राशि के अलावा कोई अतिरिक्त धनराशि नहीं ली जा सकती। गाजियाबाद के इंदिरापुरम निवासी राजू शर्मा ने सोसाइटी में विला के लिए आवेदन कर 28.53 लाख रुपये की तय लागत में से 27.90 लाख रुपये जमा किए थे। इसके बावजूद उन्हें कब्जा नहीं दिया गया। बाद में सोसाइटी ने पहले 63,195 रुपये और फिर राशि बढ़ाकर 2.30 लाख रुपये बकाया बताया। राजू शर्मा ने अतिरिक्त मांग और निर्माण पूरा न होने पर आयोग में वाद दायर किया। सुनवाई के दौरान सोसाइटी ने दावा किया कि सेवा कर, पावर बैकअप, बिजली, स्मार्ट कार्ड शुल्क और डिफॉल्ट ब्याज जोड़कर कुल ला...