नई दिल्ली, फरवरी 18 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने विमान में हंगामा करने वाले यात्रियों के खिलाफ सख्त नियम का ड्रॉफ्ट जारी किया है। नए दिशा-निर्देशों के तहत अब अनुशासनहीन यात्रियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही विमान या एयरपोर्ट पर गलत व्यवहार करने वाले यात्रियों को कानून के तहत सजा भी दी जा सकती है। नए प्रावधानों को लेकर जारी ड्रॉफ्ट पर 16 मार्च तक संबंधित पक्षों और लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। जीरो-टॉलरेंस पॉलिसी के तहत जारी प्रावधानों के हिसाब से अनुशासनहीनता में चालक दल से बदसलूकी, शराब के नशे में हंगामा, मारपीट, नियमों का उल्लंघन, नारेबाजी और सुरक्षा में बाधा डालना शामिल है। डीजीसीए ने ऐसे यात्रियों को चार श्रेणियों में बांटा है। पहली श्रेणी में मौखिक दुर्व्यवहार, दूसरी में शारीरिक हिंसा, तीसर...