श्रावस्ती, सितम्बर 18 -- श्रावस्ती। विभिन्न मामला के चार दोषियों को न्यायालय ने सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड से दंडित किया। मारपीट व गाली-गलौच करने के प्रकरण में विजय कुमार उर्फ बब्बू पुत्र बुधई व दुर्गावती पत्नी बुधई निवासी शिवगढ़ खुर्द थाना सिरसिया को जेल में बिताई गई अवधि के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों को 800-800 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इसी तरह बलवा कर मारपीट करने के प्रकरण में न्यायालय ने रक्षाराम पुत्र बाबादीन व हीरालाल पुत्र बाबादीन निवासी राजापुर रानी कोतवाली भिनगा को न्यायालय उठने तक की अवधि का कारावास वRs.300-Rs.300 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।
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