अंबेडकर नगर, अगस्त 5 -- अम्बेडकरनगर। सीजेएम की अदालत ने मारपीट में दोषी बसखारी निवासी रामजीत पुत्र रामकीरत एवं रमेश पुत्र रामदीन को दो-दो हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। दोनों के विरुद्ध वर्ष-1998 में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। जलालपुर कोतवाली में वर्ष-1998 में आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाना क्षेत्र के रमाकान्त याद पुत्र राम समुझ यादव को चार हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। टांडा कोतवाली में वर्ष-1999 में मीरानपुर निवासी नबी अहमद पुत्र मो. इदरीश एवं वर्ष-2024 में दर्ज इसी कोतवाली में संजीव कुमार पुत्र राधेश्याम के विरुद्ध दर्ज जुआ अधिनियम में प्रत्येक को सीजेएम ने एक-एक सौ रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

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