पटना, अगस्त 14 -- हम (से.) के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण ने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर विपक्ष के विरोध की जिद को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मतदाता सूची स्थिर नहीं रह सकती, संशोधन जरूरी है। श्री शरण ने कहा है कि कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के इस तर्क से भी असहमति जताई कि चुनाव से ठीक पहले बिहार में हो रही इस प्रक्रिया का कानूनी आधार नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि मृतकों, पलायन कर चुके या अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में गए लोगों के नाम हटाने के लिए संशोधन जरूरी है।
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