रांची, जुलाई 25 -- रांची। विशेष संवाददाता शराब घोटाले के आरोपी आईएएस अधिकारी विनय चौबे की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) को पूरक शपथपत्र दाखिल करने का समय दिया है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में शुक्रवार को सुनवाई के दौरान एसीबी ने पूर्व में दाखिल जवाब वापस लेने के लिए हस्तक्षेप याचिका दायर की, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एसीबी के पास यदि कोई अतिरिक्त जानकारी है तो वह 30 जुलाई तक पूरक शपथपत्र दाखिल करे। मामले की अगली सुनवाई एक अगस्त को होगी। विनय चौबे ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि उनकी गिरफ्तारी के पहले जो प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी, उसका पालन एसीबी ने नहीं किया है। आरोपी को गिरफ्तारी का कारण बताना हो...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.