रांची, जनवरी 5 -- रांची। विशेष संवाददाता हजारीबाग में भूमि की अवैध ढंग से खरीद-बिक्री में शामिल होने के आरोपों में जेल में बंद आईएएस अधिकारी विनय चौबे की जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी के कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। विनय चौबे ने जिस मामले में हाईकोर्ट से बेल मांगी है, उस मामले में अगस्त महीने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एसीबी ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की है। हजारीबाग एसीबी के स्पेशल कोर्ट ने 16 सितंबर को इस मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें बेल देने से इंकार कर दिया था, जिसके बाद अब उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...