नई दिल्ली, अगस्त 20 -- केंद्र सरकार ने विशेष परिस्थितियों में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने की कानूनी व्यवस्था वाला विधेयक पेश किया है, तो अनेक विपक्षी दल इसके विरोध में खड़े हो गए हैं। अभी इन उच्च पदों पर बैठे लोगों के जेल जाने की स्थिति में पद छोड़ने का प्रावधान संविधान में नहीं है। अभी जो कानून हैं, उनके अनुसार, जब तक दोष-सिद्ध नहीं हो जाए, तब तक ये आला मंत्री इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं हैं। इस उदार व्यवस्था का लाभ दिल्ली के एक मुख्यमंत्री और उनके कई मंत्री उठा चुके हैं। यह इतिहास में दर्ज है कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जेल में रहते हुए भी मुख्यमंत्री बने रहे। तमिलनाडु के एक मंत्री सेंथिल ने भी गिरफ्तार होने के बावजूद पद से इस्तीफा नहीं दिया था। जेल से भी अपना कार्यभार संभालने वालों की यह दलील थी क...