लखीमपुरखीरी, नवम्बर 20 -- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिला अधिवक्ता संघ सभागार में बुधवार को विधिक साक्षरता गोष्ठी का आयोजन किया। गोष्ठी में कानूनी जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे वीरेंद्र नाथ पाण्डेय ने बताया कि छोटे अपराधों में एक जमानतदार दाखिल करने पर भी आरोपी को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। एडीजे वीरेंद्र नाथ पाण्डेय ने बच्ची देवी बनाम सरकार उत्तर प्रदेश केस की विधि व्यवस्था का हवाला देते हुए बताया कि विवेचना के दौरान गिरफ्तार न किए जाने व दौरान विवेचना विवेचना में सहयोग किए जाने वाले आरोपितों के विरुद्ध अगर न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में आरोप पत्र दाखिल होता है तो उसे सम्मन मिलने पर मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होकर अर्जी दाखिल करने पर मुचलके पर रिहा कर दिया जाएगा। आरोपित को जेल नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा व...
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