सीतामढ़ी, जनवरी 12 -- डुमरी कटसरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में नयागांव पुर्वी पंचायत में जागरूकता कैम्प का आयोजन रविवार को हुआ। अपराध पीड़ित को देय सहायता राशि के संबंध में कैम्प में विस्तार से बताया गया। पैनल अधिवक्ता राजीव कुमार पांडेय द्वारा बताया गया कि इस योजना का संचालन विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से होता है। पीड़ित व्यक्ति घटना के छह माह के अंदर प्राधिकार में मुआवजा के लिए आवेदन कर सकता है। अंतरिम राहत के रूप तत्काल पांच से दस हज़ार रुपये दी जाती है। अनुसंधान पुरा होने के बाद मौत के मामलों में पांच से दस लाख, बलात्कार में चार से सात लाख एवं एसीड अटैक के मामले में तीन लाख रुपए दिये जाने का प्रावधान है। पीएल भी राम कृष्ण सहित दर्जनों लोग शिविर में शामिल थे। कैम्प में यह भी बताया गया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आ...