आजमगढ़, सितम्बर 16 -- आजमगढ़, संवाददाता। दीदारगंज थाने के सामने चक्का जाम कर सरकारी काम में बाधा डालने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने पूर्व सांसद एवं वर्तमान विधायक रमाकांत यादव को एक वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही 3800 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला एमपी एमएलए स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज अनुपम कुमार त्रिपाठी ने सोमवार को सुनाया। मुकदमे में अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे अभियोजन अधिकारी विपिन चंद्र भास्कर ने बताया कि 6 अप्रैल 2006 को सुबह सात बजे रमाकांत यादव अपने दो -ढाई सौ समर्थकों के साथ दीदारगंज थाने पहुंचे । उस समय रमाकांत यादव थाना प्रभारी मधुप कुमार सिंह पर अपने एक समर्थक के छुड़ाने के लिए दबाव बना रहे थे। जब थानाध्यक्ष ने रमाकांत यादव की बात नहीं मानी ,तो उन्होंने दीदारगंज खेता -सराय मार्ग पर चक्का जा...
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