फर्रुखाबाद कन्नौज, जनवरी 20 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। एमपी, एमएलए कोर्ट ने महामारी अधिनियम में दोषी पाये गये विधायक नागेंद्र सिंह को बरी कर दिया है। फतेहगढ़ कोतवाली के तत्कालीन सिविल लाइन चौकी इंचार्ज आनंद शर्मा ने 29 जनवरी 2022 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी। इसमें बताया था कि वह अपनी चौकी क्षेत्र में भ्रमणशील थे तभी अपरान्ह 1:45 बजे भाजपा के भेाजपुर विधानसभा प्रत्याशी नागेंद्र सिंह राठौर अपने आठ दस समर्थकों के साथ दो गाड़ियों में बैठकर जिसमें एक गाड़ी पर विधायक लिखा था जिसमें पार्टी का झंडा लगा था, का नामांकन कक्ष तक काफिला आया। जबकि नियम है कि कोई भी प्रत्याशी नामांकन कक्ष से 200 मीटर तक गाड़ी लेकर नहीं आयेगा फिर भी प्रत्याशी और उनके 8-10 अज्ञात सामर्थकों ने आदर्श आचार संहिता और कोविड नियमों का उल्लंघन किया। अदालत की ओर से विधायक नागेंद्र सिंह र...