सुल्तानपुर, फरवरी 28 -- सुलतानपुर। प्रशासन की अनुमति के बिना चुनावी जनसभा कर आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोपी लम्भुआ विधायक सीताराम वर्मा के केस में गुरुवार को गवाह नहीं आने से सुनवाई नहीं हो सकी। विधायक और समर्थकों पर 23 फरवरी 2022 को विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान समर्थकों के साथ लंभुआ क्षेत्र के केशवपुर महात्मा गांधी मनरेगा खेलकूद मैदान ग्राम खड़ुआन में बिना प्रशासन की अनुमति के चुनावी सभा करने का आरोप है। एमपी - एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने अगली सुनवाई छह मार्च को नियत की है।

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