पटना, जनवरी 28 -- बिहार में ग्राम कचहरी के पंच-सरपंच विधान परिषद (एमएलसी) चुनाव को लेकर लंबे समय से चले आ रहे भ्रम पर केंद्र सरकार ने विराम लगा दिया है। पंचायती राज मंत्रालय ने अपने पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया है कि बिहार में पंच एवं सरपंच विधान परिषद (स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र) चुनाव के वैध मतदाता हैं। उन्हें मतदान का संवैधानिक अधिकार है। प्रदेश पंच सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष आमोद कुमार निराला ने बताया कि मंत्रालय ने अपने पत्र में संविधान के अनुच्छेद 171(3)(ए) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा है कि ग्राम पंचायतें स्थानीय निकाय की श्रेणी में आती हैं। ऐसे में ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि पंच और सरपंच एमएलसी चुनाव में मतदान के लिए पात्र हैं। इसके लिए किसी नये कानून या संशोधन की आवश्यकता नही...