लखनऊ, फरवरी 20 -- लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। विरासत वाले शस्त्र लाइसेंस के आवेदन 15 दिनों के भीतर निपटा कर डीएम को नया शस्त्र लाइसेंस जारी करना होगा। विधान परिषद में पीठ ने इसकी व्यवस्था दी है। दरअसल, शुक्रवार को सदन में भाजपा सदस्य देवेन्द्र प्रताप सिंह ने चित्रकूटधाम मंडल के जिलों में विरासत वाले शस्त्र लाइसेंस के आवेदनों के काफी समय से लम्बित होने का मामला उठाया था। जिस पर सरकार ने मण्डल के महोबा, बांदा एवं चित्रकूट जिले में एक़ भी आवेदन लंबित नहीं होने की जानकारी देते हुए बताया कि हमीरपुर जिले में भी बीते जनवरी में सभी जारी किए गए। इस पर देवेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि जब उन्होंने सदन में प्रश्न लगाया तब हमीरपुर के डीएम ने एक को छोड़ सभी के लाइसेंस जारी किए हैं। सदन के कई अन्य सदस्यों ने भी विभिन्न जिलों का उदाहरण देते हुए कहा कि इस तरह ...
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