पटना, नवम्बर 28 -- विधानसभा के सत्र को देखते हुए एक से पांच दिसंबर तक आसपास के क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लागू रहेगी। इस दौरान बिहार विधानसभा परिसर व आसपास में किसी भी तरह के प्रदर्शन, पांच या इससे अधिक लोगों के जमावड़े पर रोक रहेगी। अनुमंडल दंडाधिकारी गौरव कुमार ने नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आदेश जारी किया है। प्रतिबंधित क्षेत्र की सीमाएं भी चौहद्दी सहित जारी की। उत्तर में चिड़ियाखाना गेट नंबर एक से विश्वेश्वरैया भवन, वाया नेहरू पथ, कोतवाली टी प्वाइंट तक, दक्षिण में आर ब्लॉक से रेलवे लाइन तक, पश्चिम में चितकोहरा गोलंबर होते हुए वेटनरी कॉलेज तक और पूरब में कोतवाली टी प्वाइंट से बुद्ध मार्ग होते हुए जीपीओ गोलंबर तक की सीमा में प्रतिबंध लागू रहेगा।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.