गढ़वा, जनवरी 31 -- गढ़वा, कोर्ट प्रतिनिधि। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में 45 वर्षीया विधवा के साथ बलात्कार करने वाले अभियुक्त जिलांतर्गत रंका थाना अंतर्गत मानपुर गांव निवासी नासिर अंसारी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास और Rs.5000 आर्थिक दंड लगाया है। आर्थिक दंड नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। घटना 24 फरवरी 2023 की है। प्राथमिकी दर्ज कराते पीड़िता ने आरोप लगाया था कि घटना के दिन वह 8 बजे रात में जलसा में शामिल होने के लिए जरही गांव जा रही थी। उसी दौरान रास्ते में उसी के गांव का नासिर अंसारी मिला। उसने कहा कि वह भी जलसा में जा रहा है। झांसा देकर वह अपने मोटरसाइकिल पर बैठा लिया। उसके बाद रंका चेकनाका पेट्रोल पंप पर तेल लेकर बरवाड़ी गांव जाने वाले रास्ते में ले जाने लगा। पूछने पर उसने बताया...