आगरा, मई 14 -- न्याय के लिए विधवा ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। 21 साल बाद उसे इंसाफ मिला है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष सर्वेश कुमार ने एसआर मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर नामनेर से वर्ष 2004 से छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दो लाख 12 हजार 943 रुपये दिलाने के आदेश दिए। शकुंतला देवी निवासी शिवाजी नगर शाहगंज ने वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश कुमार शर्मा के माध्यम से एसआर मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर आदि के विरुद्ध उपभोक्ता आयोग में मुकदमा दायर किया था कि उसके पति नरेंद्र पाल सिंह के सीने में दर्द होने पर 19 जुलाई 2002 को इलाज के लिए एसआर मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर नामनेर पर दिखाया। वहां विपक्षीगण ने जांच के बाद नरेंद्र को पेसमेकर लगवाने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि पेसमेकर दिल्ली से आएगा...
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