हाथरस, जुलाई 15 -- हाथरस जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने शहर के त रफरा रोड चामड़ गेट निवासी एक व्यक्ति के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए विद्युत विभाग को यह आदेश दिया है कि वह घरेलू संयोजन पर में किए गए परिवर्तन अवधि का कोई विद्युत बिल, अधिभार वसूल नहीं करेंगे। इसके साथ ही शिकायतकर्ता को हुए मानसिक संताप पांच हजार रुपये व वाद व्यय के तीन हजार रुपये विभाग को देने होंगे। शहर चामड़ गेट तरफरा रोड निवासी नफीस अहमद ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। प्रार्थना पत्र में अधिशासी अभियंता प्रथम विद्युत वितरण ओढ़पुरा, उपखंड अधिकारी तृतीय विद्युत वितरण खंड वाटर वर्क्स, अवर अभियंता बिजली घर जलेसर रोड हाथरस को पक्षकार बनाया गया था। प्रार्थना पत्र में कहा था कि बिजली विभाग द्वारा मेरे मकान पर एक घरेलू संयोजन 1 ...
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