जौनपुर, दिसम्बर 7 -- जौनपुर। नगर विकास तथा ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बिजली बिल राहत योजना में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। उन्होंने कहा है कि जिन उपभोक्ताओं ने 31 मार्च 2025 के बाद आंशिक भुगतान किया था, इस श्रेणी के उपभोक्ता योजना से बाहर थे। विभिन्न जनपदों के निरीक्षण और उपभोक्ताओं की परेशानी को समझने के बाद मंत्री ने आदेश दिए कि ऐसे सभी बकायेदारों को लाभ से वंचित न रखा जाए। अब 30 नवंबर 2025 तक भुगतान करने वाले उपभोक्ता भी राहत योजना के दायरे में आ गए हैं। इससे बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा।

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