आगरा, अगस्त 28 -- विद्युत चोरी के मामले में पुलिस और विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आई है। स्वतंत्र गवाह की कमी, बरामद कटिया और घटना की वीडियोग्राफी कोर्ट में पेश न होने से आरोपित रहीस निवासी रुनकता को विशेष न्यायाधीश आर्थिक अपराध ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। आरोपित की ओर से अधिवक्ता तेज सिंह बघेल ने पक्ष रखा। वादी अवर अभियंता ने थाना सिकंदरा में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि 26 अक्तूबर 2018 को उपखंड अधिकारी जसवंत सिंह और प्रवर्तन दल की चेकिंग में रहीस को मीटर बाईपास कर कटिया डालकर बिजली चोरी करते पकड़ा गया। उसके यहां 580 वाट का लोड मिला था। कनेक्शन काटते हुए कटिया बरामद की गई थी।
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