सुल्तानपुर, फरवरी 11 -- सुलतानपुर। लंभुआ थाना क्षेत्र के हरिहर स्थित किसान प्राथमिक विद्यालय का नाम बदलवाने की धोखाधड़ी के 17 साल से विचाराधीन मुकदमे की सुनवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। विद्यालय के पूर्व अध्यक्ष करुणा शंकर सिंह की शिकायत पर हुई बीएसए की जांच में मामला सामने आया था। किसान प्राथमिक विद्यालय हरिहरपुर का नाम पुतवाकर राममूर्ति चौरसिया ने माता बच्ची देवी के नाम संस्था का रजिस्ट्रेशन कराने और उस पर किसान जूनियर हाईस्कूल नाम लिखाने की कोशिश की जिस पर वर्ष 2009 में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने राम मूर्ति चौरसिया, राम बरन, अम्बिका, राम बहादुर वर्मा और राम मिलन और दो अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

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