मऊ, मार्च 8 -- मऊ। विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी कर पैसा लेने और फर्जी दस्तावेज के आधार पर पासपोर्ट बनवाने दो विभिन्न मामलों में जनपद एवं सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जमानत खारिज होने वाले दो आरोपी महाराष्ट्र ठाडे निवासी फखरुद््दीन उर्फ फकरुद््दीन शाह और गोरखपुर जिले के बड़हलगंज निवासी चन्द्रभान यादव हैं। पहला मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का रहा। मामले में वादी रेयांव निवासी मेवालाल विश्वकर्मा ने आरोप लगाया था कि आरोपी फखरुद्दीन उर्फ फकरुद्दीन शाह निवासी अरबही थाना महुआडीह जिला देवरिया हालपता 31/202 हुरफिजा हिटयस अलमास धौसा ठाडे महाराष्ट्र और अन्य लोग मिलकर वादी मेवा लाल विश्वकर्मा को विदेश में अच्छी नौकरी, वीजा दिलाकर विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए अपने अलग-अलग खातो...
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