नई दिल्ली, अगस्त 8 -- सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के 2023 के एक फैसले के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय कराधान से संबंधित सहायक आयकर आयुक्त की अपील पर विभाजित फैसला सुनाया। यह मामला शेल्फ ड्रिलिंग रॉन टैपमेयर लिमिटेड सहित विदेशी ड्रिलिंग कंपनियों से जुड़ा है। न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 144सी और 153 की कानूनी व्याख्या पर अलग-अलग राय दी। ये प्रावधान अनिवासी करदाताओं से जुड़े मामलों में कर निर्धारण की समयसीमा और प्रक्रियाओं से संबंधित हैं। जज द्वारा परस्पर विरोधी निर्णय देने के कारण अब यह मामला मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाएगा। जस्टिस नागरत्ना का फैसला न्यायमूर्ति नागरत्ना ने राजस्व विभाग की अपील खारिज करते हुए निष्कर्ष निकाला कि हाईकोर्ट का यह मानना सही...
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