नई दिल्ली, जनवरी 28 -- प्रभात कुमार नई दिल्ली। लोकपाल ने केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) को विदेशों से आने वाले वस्तुओं, खासकर जल्द खराब होने वाले वस्तुओं को समय पर और तेजी से डिलीवरी करने के लिए दिशा-निर्देश बनाने का आदेश दिया है ताकि आम लोगों व कारोबारियों को परेशानी न हो। लोकपाल ने जापान से आए खाद्य पदार्थ को करीब तीन माह तक कस्टम में रोककर रखने के मामले में यह निर्देश दिया है। भारत के लोकपाल जस्टिस ए.एम. खानविलकर की अगुवाई वाली 7 सदस्यीय पीठ ने इसके साथ ही, सीमा शुल्क के अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है। पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि 'सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मौजूदा मामले में शामिल सभी पांच अधिकारियों ने अपने सार्वजनिक कर्तव्य का पालन करने में घोर लापरवा...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.