अररिया, मई 23 -- अररिया, विधि संवाददाता। 18 सौ लीटर शराब बरामदगी का मामला प्रमाणित होने पर एक्सक्लूसिव एक्ससाइज कोर्ट-02 के न्यायधीश संतोष कुमार गुप्ता ने चालक व खलासी को छह-छह वर्ष की सज़ा सुनाई है। दोनों आरोपितों को कारावास की सज़ा के अलावा दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की राशि जमा नही करने पर छह-छह माह की साधारण कारावास की सज़ा भुगतनी होगी। यह सजा उत्पाद स्पेशल 714/2025 , अररिया एक्साइज थाना कांड संख्या 37/25 दिनांक 28-01-2025 के तहत दी गयी। सज़ा पाने वाला आसामी चालक बलेन्द्र कुमार पिता बैद्यनाथ राय ग्राम- गोपीनाथपुर थाना- सरैया, जिला मुजफ्फरपुर का रहनेवाला है। जबकि खलासी विकास कुमार पिता राजेश्वर राव ग्राम अमृतपुर थाना व जिला वैशाली का रहनेवाला है। सरकार की ओर से स्पेशल पीपी रामानन्द मण्डल ने बताया कि पिछले 28 ...