पटना, जनवरी 19 -- विदेशी महिला से 950 यूरो (पचासी हजार रुपये) की साइबर ठगी के अभियुक्त नितेश कुमार को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद एक लाख के दो मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी। आदेश में कहा गया है कि कोर्ट की अनुमति के बिना अभियुक्त देश नहीं छोड़ेंगे। जमानत पर छूटने के समय अपना मोबाइल नंबर ईडी को देना होगा। मोबाइल फोन हमेशा चालू रखना होगा और नंबर नहीं बदलेंगे। मोबाइल नंबर और पता बदलने की जानकारी पहले ही ईडी को देनी होगी। केस के गवाहों से दूर रहने और केस की हर तारीख पर कोर्ट में उपस्थित रहना होगा। आवेदक की ओर अधिवक्ता प्रशान्त कश्यप और कौस्तुभ प्रकाश ने दलीलें पेश कीं। ईडी की ओर से अधिवक्ता प्रभात कुमार सिंह और केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल डॉ. केएन सिंह ने बहस की।

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